Advertisement
जेल में मोबाइल रखने के आठ आरोपियों को दो वर्ष की कैद
लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने जेल में रहते हुए मोबाइल रखने के आठ आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार साहु ने मामले में गवाहों को अदालत में पेश किया. गवाहों ने आरोप का समर्थन किया था. क्या है मामला : 11 […]
लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय की अदालत ने जेल में रहते हुए मोबाइल रखने के आठ आरोपियों को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है. अभियोजन पदाधिकारी विजय कुमार साहु ने मामले में गवाहों को अदालत में पेश किया. गवाहों ने आरोप का समर्थन किया था.
क्या है मामला : 11 जुलाई 2012 की रात्रि एक बजे अनुमंडल दंडाधिकारी अनिरुद्ध कुमार सिन्हा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत पीटर डुंगडुंग, प्रशिक्षु डीएसपी रजतमणी बाखला, पुलिस निरीक्षक विष्णु प्रसाद चौधरी व थाना प्रभारी विरेंद्र कुमार राम ने जेल में छापामारी की थी. इसमें बंदी राजेश सिंह, मनोज भुइयां, अरुण सिंह, सुनील गंझू, मासूम अंसारी, संजय उरांव, विनोद लोहरा उर्फ सुरेंद्र जी तथा महेश सिंह के पास से मोबाइल बरामद किया गया था. श्री पांडेय की अदालत ने भादवि की धारा 414 के तहत सभी आरोपियों को दोषी पाया और दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनायी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement