लातेहार. पारा शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी सहायक शिक्षक उदय चरण भारती की ओर से दाखिल जमानत याचिका को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिकुल हसन की अदालत ने खारिज कर दिया. मालूम हो कि आरोपी शिक्षक ने 19 फरवरी को अदालत में आत्मसमर्पण किया था.
इसके पूर्व उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका 3647 दायर कराया था. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था. मालूम हो कि एक ओर आरोपी जेल में बंद है, तो दूसरी ओर सरकारी अभिलेख में वह अवकाश पर है. पीडि़ता ने अदालत से जान-माल की रक्षा की गुहार लगायी है.