अशोक यादव दो दिन के पुलिस रिमांड पर

Updated at : 25 Feb 2018 1:48 AM (IST)
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अशोक यादव दो दिन के पुलिस रिमांड पर

कोडरमा : कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव की स्कॉर्पियो को बम प्लांट कर उड़ा देने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता को फाइनेंशियल मदद पहुंचाने के आरोपी अशोक यादव को पुलिस ने शनिवार को दो दिन के रिमांड पर लिया. अशोक यादव को पुलिस ने स्थानीय अदालत से चार दिन के रिमांड पर मांगा था, पर अदालत […]

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कोडरमा : कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव की स्कॉर्पियो को बम प्लांट कर उड़ा देने के मामले में मुख्य साजिशकर्ता को फाइनेंशियल मदद पहुंचाने के आरोपी अशोक यादव को पुलिस ने शनिवार को दो दिन के रिमांड पर लिया. अशोक यादव को पुलिस ने स्थानीय अदालत से चार दिन के रिमांड पर मांगा था, पर अदालत की ओर से दो दिन का रिमांड दिया गया. पहले दिन पुलिस अशोक से घटना की जानकारी होने व अन्य मामलों को लेकर पूछताछ करती रही,

पर कोई नयी जानकारी सामने नहीं आयी है. पुलिस पदाधिकारी भी कुछ बोलने से बचते रहे. ज्ञात हो कि अपराधियों ने गत 13 फरवरी को शंकर यादव के स्कॉर्पियो को ऑटो में बम प्लांट कर उड़ा दिया था. घटना में शंकर यादव व उनके निजी अंगरक्षक कृष्णा यादव की मौत हो गयी थी, जबकि चालक धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मुख्य साजिश कर्ता मुनेश यादव सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पुलिस रिमांड पर पूछताछ के दौरान मुनेश ने यह खुलासा किया था की घटना को अंजाम देने के लिए झुमरी निवासी गुल्ली यादव के पुत्र अशोक यादव ने दो लाख रुपये व कुछ विस्फोटक दिये थे. इस खुलासे के बाद पुलिस ने अशोक यादव की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बढ़ाया था, पर अशोक ने शुक्रवार को अदालत में सरेंडर कर दिया था.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष शंकर यादव की स्कार्पियो को बम प्लांट कर उड़ाने का मामला
अशोक ने की थी दो लाख रुपये की मदद, कुछ विस्फोटक भी दिये थे, पुलिस कर रही है पूछताछ
सामाजिक छवि धूमिल कर रहा है आरोपी
इधर, मुख्य साजिश कर्ता मुनेश यादव के द्वारा बीते दिन मीडिया के समक्ष शंकर यादव के संबंध में दिये गये बयान का शंकर यादव की पत्नी हेमलता यादव ने विरोध किया है. हेमलता ने कहा है कि उनके पति की हत्या करने के बाद आरोपी मुनेश अब उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है. मुनेश पूर्व में आपराधिक छवि का रहा है, वह जेल भी जा चुका है. जिस खदान की जमीन का वह जिक्र कर रहा है, वह मेरे पति की थी. इस संबंध में अदालत का भी फैसला हमारे पक्ष में पूर्व में आ चुका है. इसी जमीन को मुनेश हड़पना चाह रहा था.
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