खूंटी : डीसी डॉ मनीष रंजन ने गुरुवार को वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक व अभियान चला कर अधिक से अधिक संबंधित लोगों को पट्टा वितरण करने का निर्देश सभी सीओ को गुरुवार की बैठक में दिया. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में चार जून व द्वितीय चरण में 25 जून को विशेष ग्रामसभा आयोजित कर पट्टा वितरित करें. उन्होंने प्राप्त दावों व पूर्व से लंबित दावा पत्रों की समीक्षा करते हुए 30 जून तक जांचोपरांत दावा पत्र अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में डीसी ने सदर अस्पताल प्रबंधन समिति खूंटी की त्रैमासिक बैठक नियमित रूप से करने का निर्देश सीएस डॉ बिनोद उरांव को दिया. कहा कि बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व सभी संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करायें.
उन्होंने निर्धारित क्रय प्रक्रिया के अनुरूप अग्निशमन यंत्र व एक्स-रे प्लेट, लैब केमिकल क्रय करने की अनुमति प्रदान की. साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से सदर अस्पताल में साफ-सफाई का कार्य कराने को कहा. उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल उपाधीक्षक ड्यूटी पर उपस्थित चिकित्सक अत्यंत गरीब मरीजों, दुर्घटना में घायल व्यक्ति जिनका कोई अभिभावक उपस्थित न हो, वैसे मरीजों को नि:शुल्क एंबुलेंस सेवा देने का निर्णय ले सकते हैं. उन्होंने सीसीटीवी कैमरा, वैक्यूम क्लिनर क्रय करने की अनुमति दी. जिला मलेरिया पदाधिकारी को प्रत्येक शनिवार को फॉगिंग कराने का निर्देश दिया.
अस्पताल के खिड़कियों में मच्छरदानी व परदा लगाने, वाटर प्यूरीफायर लगाने व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने अस्पताल में कार्यरत चिकित्साकर्मी, पाराकर्मियाें को अनिवार्य रूप से एप्रोन, पहचान पत्र, बैच लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कुपोषित बच्चों के अभिभावकों/माता को देय पारिश्रमिक क्षतिपूर्ति राशि 100 रुपये प्रतिदिन भुगतान करने को कहा.