युसूफ पूर्ति और अज्ञात 300-400 लोगों के खिलाफ मुरहू थाना में दो मामले दर्ज, देशद्रोह और लोगों को भड़काने का आरोप

Updated at : 05 Jun 2018 8:21 AM (IST)
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युसूफ पूर्ति और अज्ञात 300-400 लोगों के खिलाफ मुरहू थाना में दो मामले दर्ज, देशद्रोह और लोगों को भड़काने का आरोप

खूंटी : मुरहू प्रखंड के उदबुरू गांव में तीन जून को शिलान्यास किये गये बैंक ऑफ ग्रामसभा को जिला पुलिस ने फर्जी बताया है़ सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर जिला पुलिस ने कहा है कि उदबुरू गांव में आदिवासी महासभा के स्वयंभू नेता युसूफ पूर्ति उर्फ प्रोफेसर द्वारा फर्जी बैंक ऑफ ग्रामसभा का शिलान्यास और […]

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खूंटी : मुरहू प्रखंड के उदबुरू गांव में तीन जून को शिलान्यास किये गये बैंक ऑफ ग्रामसभा को जिला पुलिस ने फर्जी बताया है़ सोमवार को विज्ञप्ति जारी कर जिला पुलिस ने कहा है कि उदबुरू गांव में आदिवासी महासभा के स्वयंभू नेता युसूफ पूर्ति उर्फ प्रोफेसर द्वारा फर्जी बैंक ऑफ ग्रामसभा का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है. इस संबंध में मुरहू थाना में उनके खिलाफ दो मामले भी दर्ज किये गये हैं.
जिसमें फर्जी बैंक ऑफ ग्राम सभा का शिलान्यास और उद्घाटन, सरकार विरोधी कार्य करने, भोले-भाले आदिवासियों को सरकार के विरुद्ध भड़काने और राष्ट्रविरोधी कार्य करने के आरोप में देशद्रोह सहित अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पहली प्राथमिकी मुरहू थाना प्रभारी अरुण कुमार दुबे के बयान पर दर्ज की गयी है. जिसमें युसूफ पूर्ति, बलराम समद, बिरसा ओड़ेया, प्रभु सहाय, सोमा मुंडा, जोटो मुंडा, ठकुरा मुंडा, जोहन पूर्ति, मोती मुंडा, महादेव मुंडा, सोमा मुंडा, मारकुस मुंडा, संतोष मुंडा, सबरन मुंडा, राय मुंडा, सुखराम मुंडा, जुनास टूटी, सुखराम मुंडा और लगभग तीन-चार सौ अज्ञात लोग शामिल हैं.
दूसरी प्राथमिकी एलडीएम एके नाग के आवेदन पर दर्ज की गयी है. इसमें युसूफ पूर्ति, बलराम समद, बिरसा ओड़ेया, जोटो मुंडा, जोहन, ठकुरा मुंडा, महादेव मुंडा व सोमरा मुंडा सहित तीन-चार सौ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है.
एलडीएम ने अपने आवेदन में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक और प्राधिकृत सरकारी संस्थाओं की अनुमति के बिना फर्जी बैंक खोला गया है. जिसमें लोगों को पासबुक दिया जा रहा है. बैंक में नाजायज तरीके से रकम जमा की जा रही है और लोगों को ठगने की नीयत से प्रलोभन देकर बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है. जिला पुलिस ने पत्थलगड़ी के नेता युसूफ पूर्ति व अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है़
खूंटी जिला की पांच पंचायतों में नहीं हो सका समिति का गठन
खूंटी : मुख्यमंत्री रघुवर दास की महत्वकांक्षी योजना ग्राम विकास समिति और आदिवासी विकास समिति के गठन पर भी पत्थलगड़ी वाले गांवों में ग्रहण लग गया है. जिले के कुल 86 पंचायतों में से 81 पंचायतों में समिति गठित कर ली गयी है़ वहीं पत्थलगड़ी हुए पांच पंचायतों में अब तक आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का गठन नहीं हो सका है.
जिन गांवों में समिति गठित नहीं की गयी है, उनमें खूंटी प्रखंड के सिलादोन पंचायत अंतर्गत सुल्हे, लटरगंज, रबंगदाग, डाड़ीगुटू पंचायत के लोबोदाग, लांदूप पंचायत के पतराटोली, जोनोडीह और कातूड़ तथा भंडरा पंचायत के बरंमदा, चामड़ी और जामड़ी गांव शामिल हैं. वहीं अड़की प्रखंड के कोचांग पंचायत अंतर्गत सैदबा, तुसंगा, तुतई, कोचांग, सिंजुरी, कस्मार, लोंगा, नारंगा, कुरिया और तुंतू गांव शामिल हैं.
जिला प्रशासन के अनुसार जिले के सभी पंचायतों के गांवों में ग्राम विकास समिति का गठन कर लिया गया है. डीडीसी चंद्रकिशोर मंडल ने बताया कि प्रभावित गांवों में जनसंपर्क अभियान चला कर ग्रामीणों को समझाया जा रहा है. उन गांवों में समिति गठित करने की कोशिश की जा रही है़
क्या है ग्राम विकास समिति
गांवों का विकास गांव के लोगों द्वारा ही किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास समिति व आदिवासी विकास समिति का गठन करने का फैसला लिया है. इसी के तहत आदिवासी बहुल गांव में समिति का गठन किया जा रहा है. जिसमें गांव की महिला अध्यक्ष और कई लोग सदस्य रहेंगे. गांव के विकास के लिए इस समिति को सरकार द्वारा पांच से छह लाख रुपये तक की राशि आवंटित की जायेगी.
बिना लाइसेंस के करेंसी जारी करना वैधानिक नहीं : आरबीआइ
रांची : खूंटी में ग्रामसभा बैंक बनाने व करेंसी जारी करने के मामले पर आरबीआइ के अधिकारियों का कहना है कि बिना लाइसेंस के बैंक का नामकरण करना व करेंसी जारी करना वैधानिक नहीं है. हालांकि यह लॉ एंड आर्डर का मामला है, जिस पर प्रशासन को नजर रखना है. मीडिया रिपोर्ट से ही हमलोगों को यह जानकारी मिली है.
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