न्यायालय ने तीन की जमानत अरजी की खारिज

जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज के न्यायालय में दहेज उत्पीड़न मामले के अभियुक्त किंकर दास के जमानत के अरजी पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी. अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी अन्ना दास ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुऐ मुकदमा दायर कर रखा […]
जामताड़ा कोर्ट : प्रधान जिला जज के न्यायालय में दहेज उत्पीड़न मामले के अभियुक्त किंकर दास के जमानत के अरजी पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद जमानत की अरजी खारिज कर दी गयी. अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी अन्ना दास ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुऐ मुकदमा दायर कर रखा है.
अभियुक्त फतेहपुर थाना क्षेत्र का निवासी है तथा वह जेल में है. एक अन्य समाचार के अनुसार नाला बिंदापाथर थाना कांड संख्या 21/13 के नामजद अभियुक्त योगेंद्र मरांडी के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. अभियुक्त योगेंद्र मरांडी के उपर आरो है कि उसने सुनिल मरांडी की हत्या षड़यंत्र कर कर दिया था. मिरोदी मरांडी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है. योगेंद्र बिंदापाथर थाना क्षेत्र के मरालो गांव का निवासी है.
उधर सीजेएम के न्यायालय में दहेज उत्पीड़न के अभियुक्त उत्तम वर्मा के जमानत की अरजी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. अभियुक्त के खिलाफ उसकी पत्नी ललिता देवी ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था. पचास हजार रूपया और एक हिरो होण्डा मोटर साइकिल की मांग पति ने दहेज में मांग किया था. मांगे पूरी नहीं होने पर पीड़िता को ससुराल से निकाल दिया.
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