इसके लिए बिजली बिल, वोटर कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज को बतौर प्रमाण जमा कराया गया है. फोरलेन की जद में आने वाले 53 लोगों पर बीपीएलइ वाद दायर किया गया था. अंचलाधिकारी कोर्ट से निर्णय जारी करने के बाद अतिक्रमण पर प्रशासन निर्णय लेगा.
माना जा रहा है कि अब तक किसी ने जमीन के वैद्य दस्तावेतज नहीं प्रस्तुत किया है, इस आधार पर प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है. इस पर जल्द निर्णय होगा.