जमशेदपुर: ग्राहक की सहमति के बिना कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड की समय अवधि को नहीं बढ़ा सकते हैं. साल का अनुबंध पूरा होते ही क्रेडिट कार्ड को हर हाल में समाप्त कर दिया जाना चाहिए. जब ग्राहक कार्ड के लिए आवेदन करेंगे, उस समय संबंधित शर्तो- जैसे शुल्क और ब्याज प्रभार, बिलिंग और भुगतान, अतिदेय, नवीकरण की गणना की विधि और समापन प्रक्रिया समेत अन्य सभी उससे जुड़ी हुई जानकारियां, जो कार्ड के परिचालन के लिए ग्राहक को जरूरी हैं, बतायी जायेंगी.
आवेदन के दौरान ग्राहक को अतिमहत्वपूर्ण शर्तो (एमआइटीसी) की प्रति प्रदान करेंगे. जब ग्राहक उत्पाद सेवा के लिए आवेदन करेंगे तो उन्हें टर्न अराउंड टाइम के बारे में सूचित किया जायेगा. ग्राहक को पहले कार्ड के साथ बैंक सेवा गाइड-बुकलेट भी भेंजेगे.
बैंक 5000 से अधिक राशि के कार्ड पेश किये बिना किये जानेवाले लेन-देन के संबंध में ऑन लाइन अलर्ट भेजेंगे. कार्ड विवरण पर दिये गये किसी लेनदेन की यदि ग्राहक को समझने में दिक्कत आ रही है तो मांगे जाने पर उसका पूर्ण ब्योरा उपलब्ध कराया जायेगा, जिन मामलों में बैंक ग्राहक के दावों को स्वीकार नहीं करेंगे, उन मामलों में ग्राहक की सहमति का सबूत बैंक को देना होगा. बैंक यदि ग्राहक को ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा दें या चालू सीमा में वृद्धि करें तो इसकी जानकारी दी जायेगी.
बिना सहमति से कार्ड में ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी. ग्राहक की सहमति के बिना यदि बैंक यदि कार्ड के लिए बिल का प्रभार लेते हैं तो बैंक न केवल उस प्रभार को तुरंत वापस करेंगे, बल्कि ऐसे वापस किये गये प्रभार के मूल्य की दुगुनी राशि में दंड स्वरूप अदा करेंगे. यदि ग्राहक को सूचना नहीं मिलती है तो बैंक से संपर्क करने के बाद उन्हें फिर से विस्तृत जानकारी दी जायेगी ताकि ग्राहक इसका भुगतान कर सकें और कुछ अपवाद हो तो समय रहते बता सकें.
शुल्क तथा प्रभार और शर्तो की अनुसूची में होनवाले किसी भी परिवर्तन के बारे में बैंक द्वारा सूचित किया जायेगा. सामान्यत: प्रभार (ब्याज दर तथा विनियामक अपेक्षाओं के कारण लागू होनेवाले) कम से कम एक महीने का नोटिस देकर भविष्य में प्रभावी रूप से लागू होते हैं. ये परिवर्तन खाते के मासिक विवरण या इसकी प्रति के साथ अधिसूचित किये जायेंगे.