जमशेदपुर. पत्नी धन्नू भूमिज के हत्यारे पति रवि भूमिज को एडीजे-11 की कोर्ट ने उम्र कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. इस मामले में रवि भूमिज के खिलाफ कोर्ट में एपीपी रामाधार राम की ओर से 12 गवाही करायी गयी थी. जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे.
दूसरी शादी का विरोध करने पर कर दी थी हत्या. मामला सुंदरनगर थाना क्षेत्र के चंगाड़ो गांव का है. जानकारी के मुताबिक वर्ष 2002 में धन्नू भूमिज की सुंदरनगर के रवि भूमिज के साथ शादी हुई थी. शादी के कुछ वर्ष बाद रवि दूसरी शादी करना चाहता था. विरोध करने पर वह पत्नी के साथ मारपीट करता था.
11 नवंबर 2012 को रवि ने धन्नू को लाठी-डंडा से पीट कर घायल कर दिया. उसके बाद उसने गला दबा कर हत्या कर दी. हत्या कर शव को धोती में बांध कर फंदा से लटका दिया. हत्या के दूसरे दिन गांव के लोगों को जानकारी मिली. सूचना पाकर धन्नु के पिता लुट्टु सिंह ने रवि भूमिज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था. बताया जाता है कि धन्नू भूमिज का दो बेटा था जिसमें एक की मौत हो चुकी थी.