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टाटा मोटर्स के इडी व प्लांट हेड पर मुकदमा

जमशेदपुर: टाटा मोटर्स के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पिसरोडी और प्लांट हेड एबी लाल पर फैक्टरी इंस्पेक्टर ने मुकदमा दायर किया है. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 बी, 46, 47, 51, 52, 59, 62, 95 और झारखंड नियमावली 1950 की धारा 66, 72, 80, 88, 103 ए के तहत मुकदमा दायर किया गया है. राज्य […]

जमशेदपुर: टाटा मोटर्स के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि पिसरोडी और प्लांट हेड एबी लाल पर फैक्टरी इंस्पेक्टर ने मुकदमा दायर किया है. कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 40 बी, 46, 47, 51, 52, 59, 62, 95 और झारखंड नियमावली 1950 की धारा 66, 72, 80, 88, 103 ए के तहत मुकदमा दायर किया गया है. राज्य के श्रम मंत्री और सचिव की इजाजत मिलने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मुकदमा दायर किया गया है.

फैक्टरी इंस्पेक्टर सह डिप्टी चीफ फैक्टरी इंस्पेक्टर एके मिश्र के हस्ताक्षर से यह मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि टाटा मोटर्स में कुल 65 ठेकेदार के माध्यम से करीब पांच हजार ठेका मजदूर काम तो करते हैं, लेकिन उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है. टाटा मोटर्स समेत कई कंपनियों की जांच करने के लिए श्रम मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे की ओर से एक जांच टीम बनायी गयी थी. इस जांच टीम का नेतृत्व चीफ फैक्टरी इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह, डिप्टी चीफ फैक्टरी इंस्पेक्टर एके मिश्र, फैक्टरी इंस्पेक्टर भारत भूषण समेत अन्य पदाधिकारियों को तैनात किया गया था. इन लोगों ने टाटा मोटर्स की सघन जांच की थी.

जांच में पाया गया था कि ठेका कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश तक नहीं मिल रहा है. इसके अलावा रेस्ट रूम भी बेहतर नहीं है. कैंटीन की सुविधा भी ठीक नहीं है. इन मामले को देखने के बाद जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी. रिपोर्ट में कहा गया था कि गलत तरीके से काम कराया जा रहा है और श्रम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है. धावा दल के अधिकारियों ने इससे संबंधित दस्तावेज की मांग की थी, जिसको प्रस्तुत नहीं किया गया. पंजी भी अधूरी उपलब्ध करायी गयी. इस पर मुकदमा दायर करने के लिए राज्य सरकार से इजाजत मांगी गयी थी. राज्य के श्रम मंत्रलय से इजाजत मिलने के बाद मुकदमा दायर किया गया है.

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