इसके लिए सेल्स टैक्स की आयुक्त सह सचिव निधि खरे के कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अगर व्यापारी या उद्यमी टैक्स का अंतर दे देते हैं या हर्जाना का 25 फीसदी राशि भुगतान कर देते हैं, तो उनका परमिट निकासी करने दिया जाये. उसका ब्लॉक लॉग-इन या सॉफ्टवेयर चालू कर दिया जाये.
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कारोबार ठप हुए व्यापारियों को सरकार से मिली राहत
जमशेदपुर: करोड़ों की हेराफेरी और कम टैक्स भुगतान को लेकर सेल्स टैक्स विभाग की कार्रवाई पर राज्य सरकार ने व्यापारियों व उद्यमियों को राहत दी है. इसके लिए सेल्स टैक्स की आयुक्त सह सचिव निधि खरे के कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि अगर व्यापारी या उद्यमी टैक्स का […]
जमशेदपुर: करोड़ों की हेराफेरी और कम टैक्स भुगतान को लेकर सेल्स टैक्स विभाग की कार्रवाई पर राज्य सरकार ने व्यापारियों व उद्यमियों को राहत दी है.
गौरतलब हो कि बीते दिनों सेल्स टैक्स आयुक्त सह सचिव निधि खरे की जांच में कई गड़बड़ी मिली थी. कई व्यापारियों ने लाखों का परमिट निकाला, लेकिन रिटर्न दाखिल करने के वक्त शून्य कारोबार की बात कही. इसकी जांच में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया. इसके बाद सेल्स टैक्स विभाग ने राज्य के करीब 2214 व्यापारियों और कारोबारियों के ऑनलाइन परमिट रोक दिया. इसके बाद इन व्यवसायियों और कारोबारियों का कारोबार ठप हो गया, क्योंकि अधिकांश सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है.
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