जमशेदपुर: रिटायरमेंट से पहले केंद्रीय कर्मियों को कई तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं और उन फॉर्मो पर दर्ज जानकारी के आधार पर ही रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है. फॉर्म का प्रारूप जटिल होने के कारण अक्सर गड़बड़ी हो जाती है. गड़बड़ी के कारण भुगतान भी अटक जाता है.
केंद्र के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने फॉर्म के प्रारूप को आसान बनाने का निर्णय लिया है. इसके तहत एक कॉमन नॉमिनेशन फॉर्म का नया प्रारूप तैयार किया गया है और पेंशनरों के संगठन से सुझाव इकट्ठे कर लिये गये हैं.
शीघ्र ही इन सुझावों के आधार पर आवश्यक संशोधन कर फॉर्म का नया प्रारूप लागू किया जायेगा. नये फॉर्म का प्रस्तावित प्रारूप सभी संभावनाओं को देखते हुए तैयार किया गया है कि ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी या उसके परिवार को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े. हालांकि ये फॉर्म पेंशनरों से भी भराये जाने की तैयारी है, ताकि पेंशनरों को भी इसका लाभ मिले.
इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद किसी पेंशनर की मौत हो जाने पर अगर किसी पुराने एरियर का भुगतान किया जाना है तो इसके लिए पेंशनर के आश्रितों को भटकना नहीं पड़ेगा. दरअसल, रिटायरमेंट से पहले ही कर्मचारियों से फॉर्म भरवाकर यह जानकारी हासिल कर ली जायेगी कि वह किसे अपना नॉमिनी बना रहे है. अगर नॉमिनी नाबालिग है तो उसकी जगह फॉर्म में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम भी दर्ज करना होगा, जो नाबालिग नॉमिनी की जगह भुगतान प्राप्त कर सके. यदि वह भी नाबालिग है तो विकल्प के रूप में एक और नाम फॉर्म में भरना होगा.