जमशेदपुर: शहर में मिलावटी रसगुल्ला, खोवा, छेना, गुड़ बेचे जा रहे हैं. पिछले दिनों विभिन्न दुकानों से लिये गये सैंपल से इस बात का खुलासा हुआ है. रिपोर्ट रांची से आ गयी है. इसके बाद मिलावट व गुणवत्ता की कमी के आरोप में आठ लोगों के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज कराया गया है.
उल्लेखनीय है कि दुर्गापूजा के पहले उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने होटल-दुकानदारों के साथ कार्यशाला आयोजित कराकर मिलावटी सामानों कोअपने स्तर से जांच के तरीके बताये थे. उन्होंने मिलावटी सामान बेचने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी.
प्रशासन विफल
खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अब तक शहर में किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है. फूड इंस्पेक्टर महेश पांडेय का दावा है कि पिछले माह 10 से ज्यादा जगहों पर छापामारी हुई. मिलावट की पुष्टि होने के बाद दोषी पर मामला दर्ज किया गया. हालांकि किसी का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि दोषी को एक लाख से पांच लाख तक जुर्माना या जुर्माना के साथ दो से तीन साल की सजा हो सकती है इसके साथ ही उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.