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राजनैतिक दलों से समर्थन नहीं ले सकेंगे प्रत्याशी

जमशेदपुर. पंचायत चुनाव में कोई प्रत्याशी किसी दल या दल के नेता से समर्थन नहीं मांगेगा. वहीं कोई दल या दल के नेता किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई बयान देंगे. उक्त बातें धालभूम अनुमंडल के सामान्य प्रेक्षक रामाकांत सिंह ने जमशेदपुर के जिला परिषद सदस्य के सात सीटों के 98 प्रत्याशियों के साथ बैठक […]

जमशेदपुर. पंचायत चुनाव में कोई प्रत्याशी किसी दल या दल के नेता से समर्थन नहीं मांगेगा. वहीं कोई दल या दल के नेता किसी प्रत्याशी के समर्थन में कोई बयान देंगे. उक्त बातें धालभूम अनुमंडल के सामान्य प्रेक्षक रामाकांत सिंह ने जमशेदपुर के जिला परिषद सदस्य के सात सीटों के 98 प्रत्याशियों के साथ बैठक में कही. बैठक में जिला परिषद के जमशेदपुर के निर्वाची पदाधिकारी एडीसी सुनील कुमार मौजूद थे.

प्रेक्षक ने कहा कि कोई प्रत्याशी जाति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर वोट की अपील नहीं करेगा. वहीं दूसरे प्रत्याशी का चरित्र हनन नहीं करेगा. मतदाता को कोई प्रत्याशी प्रलोभन नहीं देगा. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्रत्याशी पोस्टर-बैनर नहीं लगायेंगे. निजी स्थल पर पोस्टर-बैनर लगाने के लिए उसके लिए भवन मालिक से अनुमति लेनी होगी. चुनाव प्रचार कार्य के लिए जिसे चुनाव अभिकर्ता बनायेंगे, वह पंचायत क्षेत्र का वोटर होना चाहिये. वहीं बूथ में जिसे पोलिंग एजेंट बनायेंगे, वह उस बूथ का मतदाता होना चाहिये. चुनाव प्रचार की गाड़ी, जुलूस, सभा, बैठक के लिए निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी. एक प्रत्याशी चार गाड़ी चुनाव प्रचार के लिए ले सकता है.

एक गाड़ी पर एक झंडा-एक पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन गाड़ी का स्वरूप नहीं बदल (रथ जैसा नहीं) सकते हैं. साइकिल-रिक्शा पर प्रचार कर सकते हैं अौर उसके लिए अनुमति नहीं लेनी होगी. मतदान के दिन जिला परिषद प्रत्याशी सिर्फ एक गाड़ी का उपयोग अलग से अनुमति लेकर करेंगे.

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