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कोर्ट ने आइओ का वेतन रोका

कोर्ट ने अाइओ का वेतन रोका- दुष्कर्म मामले में गवाही नहीं देने का मामला जमशेदपुर. घाटशिला में दुष्कर्म के एक मामले में आइओ की ओर से कोर्ट में गवाही नहीं देने पर जिला जज-1 की अदालत ने अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार गुप्ता के वेतन रोकने के आदेश जारी किया है. मनोज कुमार गुप्ता घाटशिला थाना में […]

कोर्ट ने अाइओ का वेतन रोका- दुष्कर्म मामले में गवाही नहीं देने का मामला जमशेदपुर. घाटशिला में दुष्कर्म के एक मामले में आइओ की ओर से कोर्ट में गवाही नहीं देने पर जिला जज-1 की अदालत ने अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार गुप्ता के वेतन रोकने के आदेश जारी किया है. मनोज कुमार गुप्ता घाटशिला थाना में पदस्थापित हैं. कोर्ट से बार-बार गवाही का आदेश जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. मालूम हो कि 28 नवंबर 2012 को पीड़िता घाटशिला से साइकिल से अपने गांव लौट रही थी. आरोप है कि रास्ते में हरिनायक और अनंत भुइयां ने पकड़ कर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयान पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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