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पंडाल में आग लगी तो आयोजक दोषी

जमशेदपुर: दूर्गा पूजा पंडालो की अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला के अग्निशामक विभाग ने गाइड लाइन जारी की है. अगर पूजा पंडाल में कोई भी अग्निकांड होती है तो इसके लिए कमेटी के आयोजक पूर्णत: जिम्मेवार होंगे. विभाग ने सभी पूजा कमेटियों को अग्निशामक विभाग में आवेदन जमा करने का आदेश दिया है. पूजा कमेटियों […]

जमशेदपुर: दूर्गा पूजा पंडालो की अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला के अग्निशामक विभाग ने गाइड लाइन जारी की है. अगर पूजा पंडाल में कोई भी अग्निकांड होती है तो इसके लिए कमेटी के आयोजक पूर्णत: जिम्मेवार होंगे. विभाग ने सभी पूजा कमेटियों को अग्निशामक विभाग में आवेदन जमा करने का आदेश दिया है. पूजा कमेटियों के आवेदन पर अग्निशामक विभाग बन रहे पंडाल का निरीक्षण करेगा और सभी कमेटी के सदस्यों को संबधित बचाव की जानकारी देगा.
उसके बाद उन पूजा कमेटी को विभाग प्रमाण पत्र जारी करेगा. जिला अग्निशामक विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि उपायुक्त के आदेश पर गाइड लाइन जारी की गयी है. गाइड लाइन की जांच के लिए कमेटी से आवेदन भी मांगे गए हैं, लेकिन अब तक मात्र दो ही आवेदन मिले हैं.
ये हैं गाइड लाइन
पंडाल मे सेंथेटिक सामग्री का न हो प्रयोग.
पंडाल के नजदीक तक दमकल की गाड़ी पहुंचने का रास्ता जरूर हो, ताकि घटना होने पर दमकल को कोई बाधा न हो.
पंडाल के इन और आउट गेट पर की लंबाई चौड़ाई नियमित हो. आउट गेट को बाधा पहुंचाने वाले सामान को नहीं लगाया जाये.
बिजली के तार को अच्छी तरह से टेप से बाइंडिंग करना अनिवार्य है. कटे तार का प्रयोग नहीं करना है.
पंडाल के अंदर कपड़ा व ज्वलनशील वस्तु को हैलोजन से कम से कम 1 मीटर दूर रखें.
पंडाल के इन और आउट शब्द गेट पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में हो. ताकि दिन के साथ रात मे भी लोग आराम से पढ़ सके.
आग लगने की स्थिति मे फायर स्टेशन के फोन नम्बर 101/0657-2348136 पर तुरंत सूचना दें.

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