जमशेदपुर: बगैर हेलमेट बाइक चलाने वाले को अगर ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, तो उससे एमवी एक्ट 129/177 के तहत 270 रुपये का फाइन काटा जाता है. जबकि इसी एक्ट के तहत रांची में 90 रुपये फाइन काटा जाता है.
आजादनगर निवासी अब्दुल कलाम को बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर परिवहन विभाग ने 270 रुपये का जुर्माना वसूला. जबकि इसी एक्ट के उल्लंघन पर रांची में जुगसलाई निवासी मो.इरफान से 90 रुपये काटे गये थे. इस फर्क पर पुलिस बताती है कि पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम 100, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर अधिकतम 300 रुपये का फाइन लिया जाता है. सवाल है कि झारखंड पुलिस के पास वह तंत्र कहां है, जिससे वह पहचान कर पाये कि एक व्यक्ति ने कितनी बार एक्ट का उल्लंघन किया.
नहीं है स्पष्ट जवाब
डीएसपी राकेश मोहन सिन्हा के मुताबिक अब तक पहले या दूसरे ओफेंडर का डेटा रखने के लिए हमारे पास तंत्र नहीं था. लेकिन अब हम इसे विकसित कर रहे हैं. कंप्यूटरीकरण होने के बाद हमने इस क्षेत्र में काम शुरू किया है. जिससे हम पता लगा लेते हैं कि ओफेंडर पहली बार ऐसा कर रहा है या दूसरी बार. सवाल है कि सड़क पर किसी ओफेंडर को पकड़ने के बाद पुलिस कैसे पता लगा सकती है कि वह पहली बार उल्लंघन कर रहा है या दूसरी बार. अगर पुलिस डेटा संग्रह भी कर रही है, तो भी उनके अधिकारियों के पास लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधा नहीं है कि वह पता लगा ले.
क्या है एक्ट :129/177 एमवी एक्ट के तहत बगैर हेलमेट पकड़े जाने पर अधिकतम 100 रुपये और एक से अधिक बार पकड़े जाने पर अधिकतम 300 रुपये का फाइन है.