11.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अब गरीबों को ही मिलेगा राशन कार्ड

आदित्यपुर: केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मानक अहर्ता रखने वाले प्रत्येक परिवार को पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से अनाज मिलेगा. यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा. गरीब परिवार के चयन के लिए सामाजिक आर्थिक व जातीय गणना के आंकड़ों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया […]

आदित्यपुर: केंद्र सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मानक अहर्ता रखने वाले प्रत्येक परिवार को पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से अनाज मिलेगा. यह लाभ सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा. गरीब परिवार के चयन के लिए सामाजिक आर्थिक व जातीय गणना के आंकड़ों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया गया है. इसके माध्यम से लाभुकों का चयन होगा और गरीब लोगों को ही राशन कार्ड मुहैया कराया जायेगा.
गरीब होने के मानक तय
गम्हरिया प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर ने बताया कि सरकार द्वारा गरीब परिवार को ही खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जायेगा. गरीब परिवार तय करने के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं. इसमें तय हुआ है कि वैसे परिवार को ही खाद्य सुरक्षा मिलेगा, जिनके पास चार पहिये वाहन या मोटर से चलने वाली मशीन या ट्रैक्टर आदि न हो. परिवार का मुखिया केंद्र या राज्य सरकार की नौकरी में न हो और न ही उसे सरकारी मानदेय मिलता हो. वह आयकर का भुगतान नहीं करता हो. उसके पास पांच एकड़ सिंचित भूमि न हो आदि. ऐसे लोगों को सूची से बाहर रखना है.
राशन कार्ड बनाने को लेकर भ्रम
नगर परिषद के बस्ती क्षेत्र में राशन कार्ड बनाये जाने को लेकर भ्रम की स्थिति है. कुछ लोग नया राशन कार्ड बनाये जाने की बात कह कर फार्म बेच रहे हैं. जबकि विभाग की ओर से नया राशन कार्ड बनाये जाने की कोई बात नहीं कही गयी है. पिछली बार नया राशन कार्ड के लिये परिवार की फोटो ली गयी थी. फोटोयुक्त राशन कार्ड ग्रामीण क्षेत्र में जारी कर दिया गया, लेकिन शहरी क्षेत्र में बीपीएल सर्वे अधूरा रह जाने के कारण फोटोयुक्त राशन कार्ड की योजना अबतक धरातल पर नहीं उतरी. लोगों के फार्म व फोटो वर्षो से नगर परिषद कार्यालय में धूल फांक रहे हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें