वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) का लाखों रुपये गबन मामले में मंगलवार को प्रधान जिला जज ने तत्कालीन प्रधान शैलेंद्र सिंह समेत सोनारी के त्रिलोचन सिंह और साकची के अजायब सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. शैलेंद्र सिंह की तरफ से अधिवक्ता तापस मित्रा व मलकीत सिंह और घटना के सूचक हरनेक सिंह की तरफ से अधिवक्ता गुरदीप सिंह तथा ओम प्रकाश अग्रवाल के बीच सवा घंटे तक बहस चली. तीनों अब मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत में अपना बेल बाउंड भरेंगे. मालूम हो कि शैलेंद्र सिंह समेत तीनों ने एक सप्ताह पूर्व प्रधान जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी दाखिल की थी. अदालत ने तत्काल निचली अदालत द्वारा जारी वारंट पर रोक लगाते हुए सुनवाई की तारीख 19 मई निर्धारित की थी. इसी मामले में हाइकोर्ट से निरंजन सिंह को जमानत मिल चुकी है. वहीं सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा है कि उन्हें इंसाफ मिला है. उन्हें भगवान पर विश्वास था.
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गबन मामले में शैलेंद्र सिंह समेत तीन को जमानत
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (सीजीपीसी) का लाखों रुपये गबन मामले में मंगलवार को प्रधान जिला जज ने तत्कालीन प्रधान शैलेंद्र सिंह समेत सोनारी के त्रिलोचन सिंह और साकची के अजायब सिंह की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. शैलेंद्र सिंह की तरफ से अधिवक्ता तापस मित्रा व मलकीत सिंह और घटना के […]
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