जमशेदपुर: प्रेम विवाह के बाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या के आरोपी अशोक दास को एडीजे-2 दीपकनाथ तिवारी की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में मृतका की सास बेला दास को बरी कर दिया गया है. कोर्ट ने अशोक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है, जो मृतका की मां को दिया जायेगा. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कैद भुगतना होगा. मामले में कुल छह गवाहों ने गवाही दी.
क्या था मामला
कदमा (बंधु पथ, टैंक रोड) निवासी संतोष कुमार की भांजी ज्योति ने वर्ष 2009 के मई-जून में कदमा, टैंक रोड निवासी अशोक दास से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों साकची(गुरुनानक नगर) बस्ती में रहने लगे.
शादी के बाद पति-पत्नी में अक्सर विवाद होता था. ज्योति अपने मामा को अक्सर ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने की बात कहा करती थी. 12 अक्तूबर 2010 को अचानक उन्हें सूचना मिली कि ज्योति की मौत हो गयी है. सूचना पाकर जब वह एमजीएम अस्पताल पहुंचे तो पाया कि ज्योति के गर्दन सहित शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान हैं. संतोष की शिकायत पर गोलमुरी पुलिस ने पति अशोक, सास बेला, ससुर शंकर दास सहित चार पर मामला दर्ज किया था.