जमशेदपुरः अब एमबीए और एमसीए कॉलेज या कॉलेज में इस कोर्स को शुरू करने के लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीइ) के अप्रूवल की जरूरत नहीं है.
बगैर अप्रूवल के ही अब उक्त कोर्स को संचालित किया जा सकेगा. हालांकि इस कोर्स को शुरू करने के लिए किसी विश्वविद्यालय का एफिलियेशन होना अनिवार्य है. इस फैसले का असर एमबीए और एमसीए का कोर्स संचालित करने वाले देश के करीब 3500 कॉलेजों पर पड़ेगा. इन कॉलेजों में दोनों ही कोर्स के लिए करीब चार लाख सीटें हैं. गौरतलब है कि पिछले दिनों एआइसीटीइ के अप्रूवल के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेज वर्सेस एआइसीटीइ का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला आ रहा था. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय बैंच जस्टिस डॉ बीएस चौहान और बी गोपाला गोघा ने फैसला सुनाया. इस फैसले में एमबीए और एमसीए कॉलेजों को राहत दी गयी है. बगैर एआइसीटीइ के अप्रूवल के ही उक्त कोर्स अन्य संकायों की तरह संचालित की जा सकती है.