जमशेदपुर: केबुल कंपनी के संचालन के लिए की गयी चार डायरेक्टरों की नियुक्ति को दिल्ली हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया है. सोमवार को न्यायाधीश ददर खुरेद अहमद और आरबी ईश्वर की डबल बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई.
इस दौरान कोर्ट ने डायरेक्टर की नियुक्ति को सेट असाइड (रद्द) कर दिया और उनकी नियुक्ति के पूर्व की स्थिति पुनर्बहाल करने का आदेश दिया. पूर्व में केबुल कंपनी के संचालन के लिए अंतरिम संचालन समिति गठित की गयी थी.
समिति में पुणो का संचालन एके बासु और जमशेदपुर की कमान आरबी सिंह के हाथ में थी. चार मई 2009 को कंपनी के संचालन के लिए चार डायरेक्टरों वाइआर कोरी, एनबी शाह, केएन आरिया और रमेश गोवानी को नियुक्त किया गया था. इन्होंने एके बासु और आरबी सिंह को प्रभार से हटा दिया था. इसके बाद डायरेक्टरों की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.