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30 सितंबर तक नये दर से होल्डिंग टैक्स जमा करने का समय, एक सितंबर से शुरू होगी होल्डिंग वसूली

जमशेदपुर: पहली सितंबर से जुगसलाई नगरपालिका में नगर पर्षद की दर से अौर मानगो अक्षेस में नगर निगम की दर से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू की जायेगी. होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक को जिम्मेवारी सौंपी है. टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 15 अंकों का होल्डिंग नंबर दिया जायेगा. […]

जमशेदपुर: पहली सितंबर से जुगसलाई नगरपालिका में नगर पर्षद की दर से अौर मानगो अक्षेस में नगर निगम की दर से होल्डिंग टैक्स की वसूली शुरू की जायेगी. होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक को जिम्मेवारी सौंपी है. टैक्स जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 15 अंकों का होल्डिंग नंबर दिया जायेगा. वहीं 30 सितंबर के बाद होल्डिंग टैक्स जुर्माना के साथ वसूला जायेगा.
मानगो व जुगसलाई में टैक्स जमा करने के बाद भी पेच : होल्डिंग टैक्स जमा करने के बाद 15 नंबर का होल्डिंग नंबर सभी घर वालों को दिया जायेगा, लेकिन रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य पुराने होल्डिंग नंबर चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा. इस कारण नया नंबर मिलने के बाद ही चढ़ेगा, इसमें काफी वक्त लगने की आशंका है.
होल्डिंग नंबर को लेकर निकायों में परेशानी शुरू : बिना होल्डिंग नंबर व टैक्स के रजिस्ट्री को लेकर सरकार ने नये नियम जारी किया है. इसको लेकर एडीसी सुनील कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में जुगसलाई नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, जमशेदपुर अक्षेस के एइ विनोद कुमार, मानगो अक्षेस के सिटी मैनेजर देवाशीष प्रधान के साथ बैठक की.

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