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हत्या के मामले में पति, देवर और ससुर को मिली उम्रकैद

चौपारण. पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति, देवर व ससुर को हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी

12हैज83में- बसंती देवी का फाइल फोटो चौपारण. पत्नी को जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पति, देवर व ससुर को हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनायी. घटना चौपारण के खिलाही गांव की है. थाना में मृतिका बसंती देवी के भाई दिनेश साव ग्राम बेला के लिखित आवेदन पर कांड सख्या 443/21 में आरोपी पति अंगद कुमार 30 वर्ष, देवर निर्मल साव 28 वर्ष एवं ससुर कुंजील साव पिता स्वर्गीय बुधन साव को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. घटना के आरोपी भैसुर जितेंद्र साव (पिता कुंजील साव), जेठानी सावित्री देवी (पति जितेंद्र साव) मामले में दोषी पाए गये हैं. जो फरार हैं. क्या था मामला- मृतक के भाई के आवेदन के अनुसार अंगद कुमार साव पिता कुंजील साव का विवाह बसन्ती कुमारी पिता स्वर्गीय महेंद्र साव ग्राम बेला साथ 2016 में हुआ था. शादी के कुछ दिनों तक पति पत्नी के बीच संबंध ठीक रहा. इस बीच बसंती के दो पुत्र भी हुए. उसके बाद दहेज में और पैसे की मांग ससुराल वाले करने लगे. आये दिन बसंती के साथ मारपीट ससुराल वाले करने लगे. मामले को लेकर कई बार पंचायत बैठी. आवेदन में आरोप है कि ससुराल वाले मिलकर बसंती पर केरोसिन तेल छिड़ककर घर के किचन में आग लगा दी थी उसके बाद ससुराल वाले उसी हालत में छोड़कर घर से भाग गये थे. दूसरे दिन जब मायके वालों को इस घटना की सूचना मिली.

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