फार्म हिंदी भाषा में भी होना जरूरी
गुमला : नगर परिषद क्षेत्र गुमला में जल कर (वाटर टैक्स) को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद के सभागार में नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई. इसमें हंगामें के बीच जल कर के लिए बजट बनाने पर सहमति बनी. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी रामांशकर राम ने बैठक की अध्यक्षता की. विषय प्रवेश के साथ ही वार्ड पार्षद ने जल कर के लिए बजट पर बल दिया. वार्ड पार्षदों की ओर से पार्षद योगेंद्र कुमार प्रसाद ने कहा कि कर के लिए बने नगर परिषद अधिनियम 2011 की धारा 108 के तहत बजट का प्रावधान है. बजट बनाना तभी संभव है, जब आय-व्यय का सही-सही ब्योरा प्रस्तुत किया जाये. तीन वर्ष से नगर परिषद के आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया है.
इस बात का विभिन्न वार्ड के पार्षद ने समर्थन दिया और बजट पर बल दिया. इस पर सर्वसम्मति से जनवरी माह के अंदर बजट बनाने और पास होने के बाद कर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया. वहीं बैठक में होल्डिंग टैक्स के लिए नगर परिषद क्षेत्र के सभी मकानों का डिजिलाइजेशन संघारण का भी मामला वार्ड पार्षदों ने उठाया. वार्ड पार्षदों ने कहा कि इसके लिए मकान मालिकों को स्वयं से भर कर जमा करने के लिए एक फार्म उपलब्ध कराया गया है. फार्म अंगरेजी भाषा में है, जबकि फार्म हिंदी भाषा में भी होनी चाहिए. किस कॉलम में क्या जानकारी भरनी है, इसकी जानकारी कई मकान मालिकों को नहीं है. इस फार्म में सुधार करने की जरूरत है.
बैठक में नगर परिषद उपाध्यक्ष मोसर्रत परवीन, नगर प्रबंधक अनूप कुमार, वार्ड पार्षद अतुल बाड़ा, केके मिश्र, तरनिका कच्छप, बसंत कुमार उरांव, कृष्णा राम, मोहम्मद मुमताज, शीला टोप्पो, बसंत यादव, गायत्री शर्मा, सीता देवी, सानू बहादुर, हेमलता देवी व शैल मिश्र सहित अन्य उपस्थित थे.