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हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

पांच अक्तूबर को अपूर्व कुमार दास के पिता की हुई थी हत्या पंचायत में हुई बेइज्जती का हत्यारोपित ने लिया था बदला पीडीजे उमाशंकर सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह जेल में बंद महगामा थाना के लहठी गांव के हत्यारोपित कृष्ण कुमार यादव की नियमित […]

पांच अक्तूबर को अपूर्व कुमार दास के पिता की हुई थी हत्या

पंचायत में हुई बेइज्जती का हत्यारोपित ने लिया था बदला
पीडीजे उमाशंकर सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह जेल में बंद महगामा थाना के लहठी गांव के हत्यारोपित कृष्ण कुमार यादव की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. उसके विरुद्ध महगामा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज है. जिक्र है कि पांच अक्तूबर 2016 की रात में सूचक अपूर्व कुमार दास के घर पर ठक ठक की आवाज आयी. उनके पिताजी जब देखने छत पर गये तो धारदार हथियार के साथ घात लगाये बैठे कृष्णा कुमार ने हमला कर दिया. जब तक दौड़कर घरवाले जाते तब तक वह छत से कूदकर भाग गया. आनन-फानन में घायल का इलाज महगामा अस्पताल में भरती कराया गया.
जहां से भागलपुर रेफर कर दिया गया था. रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. हत्यारोपित ने बताया कि दो वर्ष पूर्व उसने अपूर्व दास के पिताजी का दस हजार रुपये की चोरी की थी. पकड़े जाने पर पंचायती बिठायी गयी. हालांकि पंचायती में उसे माफी दी गयी थी. पर बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया. छह अक्तूबर से ही कृष्णा कुमार यादव गोड्डा जेल में बंद है.

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