विकलांग महिला के हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

Published at :15 Dec 2016 4:08 AM (IST)
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विकलांग महिला के हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

गोड्डा : मुफस्सिल थाना के लंगड़ाडीह गांव के विकलांग बूढ़ी महिला संपतिया देवी की हत्या में शामिल आरोपित ललित गोस्वामी की जमानत अरजी को पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है. आरोपित 16 सितंबर से ही मंडल कारा में बंद है. दर्ज प्राथमिकी133/16 के अनुसार आठ सितंबर 2016 को सूचक मोहन […]

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गोड्डा : मुफस्सिल थाना के लंगड़ाडीह गांव के विकलांग बूढ़ी महिला संपतिया देवी की हत्या में शामिल आरोपित ललित गोस्वामी की जमानत अरजी को पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने खारिज कर दिया है. आरोपित 16 सितंबर से ही मंडल कारा में बंद है. दर्ज प्राथमिकी133/16 के अनुसार आठ सितंबर 2016 को सूचक मोहन गोस्वामी अपनी नानी संपतिया देवी के यहां अपने परिवार वालों के साथ था. इसी बीच उसकी नानी के गोतिया हेमंत गिरी समेत छह लोगों ने जान से मारने की धमकी दी. जबकि हक व हिस्सा को लेकर दोनों के बीच पूर्व से ही विवाद था. धमकी देने वालों में आरोपित ललित गोस्वामी भी था.

इसी बीच डर से जब घर खाली कर ये लोग भागने लगे तो विकलांग होने के कारण बूढ़ी संपतिया देवी नहीं भाग सकी. उस पर तलवार से हमला कर दिया एवं उसकी मौत हो गयी थी.

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