आरोपी जजमेंट यादव की स्वीकारोक्ति में आया था चिंकू चौधरी का नाम
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला
गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने अप्राथमिकी अभियुक्त चिंकू चौधरी उर्फ सौरभ कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत अरजी खारिज कर दी. 30 जून को सुबह लगभग सात बजे चिलौना गांव के पुलिया के पास बम धमाका हुआ था. बम के धमाके में गांव के तीन बच्चे घायल हो गये थे. घायल बच्चों में इलाज के दौरान आयुष कुमार ने उसी दिन सदर अस्पताल गोड्डा में दम तोड़ दिया था. वहीं पूजा कुमारी एवं अंजू कुमारी की भी मौत भागलपुर में हो गयी थी.
मृतक आयुष के पिता विभीषण यादव के बयान पर मुफस्सिल थाना में अज्ञात के विरूद्ध प्राथमिकी (72/16) दर्ज करायी थी. पुलिस अनुसंधान के क्रम में जजमेंट यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया था. जजमेंट यादव ने पुलिस को दिये अपने स्वीकारोक्ति बयान में चिकू चौधरी का नाम लिया था. न्यायालय में जजमेंट यादव के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करते अप्राथमिकी अभियुक्त चिकू चौधरी एवं अन्य पर अज्ञात के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए चिंकू चौधरी ने अग्रिम जमानत आवेदन पीडीजे के न्यायालय में दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.