ताला मरांडी नाबालिग बहू प्रकरण
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अग्रिम जमानत पर सुनवाई अब तीन जनवरी को
ताला मरांडी नाबालिग बहू प्रकरण पीडीजे ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता का सुना पक्ष समय की मांग पर अगली तारीख की गयी मुकर्रर गोड्डा : नाबालिग बहू प्रकरण मामले में बोरियो विधायक व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ताला मरांडी एवं उनके पुत्र मुन्ना मरांडी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर पीडीजे की अदालत में गुरुवार […]
पीडीजे ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता का सुना पक्ष
समय की मांग पर अगली तारीख की गयी मुकर्रर
गोड्डा : नाबालिग बहू प्रकरण मामले में बोरियो विधायक व पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ताला मरांडी एवं उनके पुत्र मुन्ना मरांडी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर पीडीजे की अदालत में गुरुवार को सुनवाई हुई. पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता से कुछ सवालों का जवाब जानना चाहा. न्यायालय के सवाल पर जवाब देने के लिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कुछ समय की मांग की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुरोध को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा मामले में सुनवाई हेतु तीन जनवरी 2017 की तारीख मुकर्रर कर दी. मालूम हो कि भाजपा विधायक ताला मरांडी ने इस वर्ष 27 जून को अपने पुत्र मुन्ना मरांडी की शादी करायी थी.
विवाह के समय कानून के मुताबिक लड़की की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए. ताला की बहू के उम्र को लेकर विवाद हुआ और तत्कालीन बोआरीजोर बीडीओ ने बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के तहत बोआरीजोर थाना में छह लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था. इसमें ताला मरांडी एवं मुन्ना के नाम भी शामिल हैं. न्यायालय द्वारा मामले में संज्ञान लिये जाने के पश्चात दोनों के द्वारा पीडीजे के न्यायालय में अग्रिम जमानत पाने हेतु आवेदन दिया था.
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