गोड्डा : बोरियो विधायक सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी एवं उनके पुत्र मुन्ना मरांडी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई आठ दिसंबर को होगी. पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत में ताला मरांडी के अधिवक्ता व पीपी आरके मंडल उपस्थित थे. दोनों ने मामले में अपना-अपना पक्ष रखा. न्यायालय द्वारा पूछे […]
गोड्डा : बोरियो विधायक सह भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ताला मरांडी एवं उनके पुत्र मुन्ना मरांडी द्वारा दायर अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई आठ दिसंबर को होगी. पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत में ताला मरांडी के अधिवक्ता व पीपी आरके मंडल उपस्थित थे. दोनों ने मामले में अपना-अपना पक्ष रखा.
न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न पर बचाव पक्ष के द्वारा समय की मांग की गयी. न्यायालय ने अनुरोध का स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर सुनवाई की तिथि आठ दिसंबर को तय की गयी. बताते चलें कि विधायक ताला मरांडी ने अपने पुत्र मुन्ना मरांडी की शादी इसी वर्ष 27 जून को की थी. शादी के समय मुन्ना मरांडी की पत्नी की उम्र को लेकर यह बात सामने आयी कि वह नाबालिग है. तत्कालीन बोआरीजोर बीडीओ विजय कुमार मरांडी ने बोआरीजोर थाना में बाल विवाह
ताला की अिग्रम जमानत…
प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था. थाना में दर्ज मामले में भाजपा विधायक ताला मरांडी, उसके पुत्र मुन्ना मरांडी, समधी भगन बास्की, ग्राम प्रधान सोभान मरांडी, जोगमांझी भीमा हेंब्रम व गोड़ाइत अनिल हेंब्रम को नामजद किया. दर्ज मुकदमें में न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए सभी नामजद आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित हेतु सम्मन भी निर्णय लिया. उसी मामले में विधायक ताला मरांडी एवं उनके पुत्र मुन्ना मरांडी ने पीडीजे के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया है.