गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने मामले में जेल में बंद आरोपित अमित सिंह उर्फ सावन सिंह की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. सावन सिंह के विरुद्ध उसकी पत्नी आहुति प्रिया ने नगर थाना में दहेज के लिए प्रताड़ित करते तथा दूसरी शादी करने के आराेप में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
इसमें उल्लेख किया है कि दोनों की शादी 24 जून 2012 को हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद तक दोनों के बीच संबंध सामान्य रहा. इसके बाद व्यापार करने के लिए सावन सिंह अपनी पत्नी को मायके से पांच लाख मांग कर लाने का दवाब बनाने लगा. रुपये नही लाने पर आहुति प्रिया के साथ मारपीट भी करता था. जान से मारने की धमकी भी देता था. आहुति प्रिया के माता पिता ने तीन लाख रुपये भी दिये. पुन: दो लाख की मांग पर मार कर घर से भगा दिया. 26 अक्तूबर को निम्न न्यायालय से जमानत खारिज होने के पश्चात सत्र न्यायालय में सावन सिंह ने जमानत के लिए आवेदन दिया था.