चार पशु तस्कर की जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को पशुओं तस्करी मामले के चार आरोपितों की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. आरोपित धोरैया थाना क्षेत्र के जयपुर गांव निवासी दशरथ साह, रानीपुर गावं निवासी ऐनुल अंसारी, शमसूल अंसारी व कबीर अंसारी है. चारों के विरूद्ध मुफस्सिल थाना […]
गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने गुरुवार को पशुओं तस्करी मामले के चार आरोपितों की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. आरोपित धोरैया थाना क्षेत्र के जयपुर गांव निवासी दशरथ साह, रानीपुर गावं निवासी ऐनुल अंसारी, शमसूल अंसारी व कबीर अंसारी है. चारों के विरूद्ध मुफस्सिल थाना में नगर थाना के अवर निरीक्षक एसपीसीए रामप्रकाश सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 24 अगस्त को गुप्त सूचना पर मोतिया डुमरिया चौक पर भागलपुर से आ रही टाटा 407 गाड़ी में आठ गाय के साथ गिरफ्तार किया था.
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