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हत्यारोपित की जमानत अरजी खारिज

प्रधान जिला जज ने बहस के बाद सुनाया फैसला गोड्डा : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बोआरीजोर थाना के हत्यारोपित बुलेट अंसारी उर्फ जहरुद्दीन की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दिया है. आरोपित के विरूद्ध बेलथू के संतलाल मड़ैया ने अपनी बहन तारामुनी देवी की हत्या कर लाश छिपाने का मामला बोआरीजोर थाना […]

प्रधान जिला जज ने बहस के बाद सुनाया फैसला

गोड्डा : प्रधान जिला जज उमाशंकर प्रसाद सिंह ने बोआरीजोर थाना के हत्यारोपित बुलेट अंसारी उर्फ जहरुद्दीन की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दिया है. आरोपित के विरूद्ध बेलथू के संतलाल मड़ैया ने अपनी बहन तारामुनी देवी की हत्या कर लाश छिपाने का मामला बोआरीजोर थाना में दर्ज कराया था. उल्लेख है कि तारामुनी की शादी सेवा मड़ैया के साथ हुई थी. सेवा मड़ैया की चाची सुगामनी देवी एवं बुलेट अंसारी के बीच अवैध संबंध था.
इसका तारामुनी विरोधी करती थी. वहीं सेवा मड़ैया का भी संबंध डोरमा गांव की एक महिला के साथ था. तारामुनी देवी की हत्या उसके पति सेवा मड़ैया व बुलेट अंसारी व सुगामनी देवी ने मिल कर कर दी थी. लाश को गायब कर दिया. बहस के बाद ने बुलेट अंसारी की जमनात अरजी को खारिज कर दिया. पब्लिक प्रोसीक्यूटर आरके मंडल ने बताया कि सेवा मड़ैया एवं सुगामनी देवी को पूर्व में ही पीडीजे के न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिली है. बुलेट अंसारी का मामला अलग कर दिया गया है. बुलेट ने 28 मार्च को आत्म समर्पण कर दिया.

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