चोरी मामले के आरोपित को नहीं मिली जमानत

गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने चोरी के दो मामलों में आरोपित पांडव मोहली की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया. नगर थाना कांड संख्या 24/16 में महर्षि मेंहीनगर गली नंबर एक के रवींद्र रंजन के घर में अज्ञात चोरों ने 18 जनवरी को चोरी की थी. वहीं कांड […]
गोड्डा : प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह ने चोरी के दो मामलों में आरोपित पांडव मोहली की नियमित जमानत अरजी को खारिज कर दिया. नगर थाना कांड संख्या 24/16 में महर्षि मेंहीनगर गली नंबर एक के रवींद्र रंजन के घर में अज्ञात चोरों ने 18 जनवरी को चोरी की थी.
वहीं कांड संख्या 34/16 में भी चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुयी थी. इसमें चोरों ने लोहियानगर के महेश चंद्र ठाकुर के घर से भी 21 जनवरी को चोरी की थी पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपित पांडव मोहली को पकड़ा. पुलिस ने दोनों ही मामले में पांडव मोहली को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया. जेल जाने के बाद पांडव मोहली के मामले में जमानत आवेदन सीजेएम के न्यायालय मे दाखिल किया गया. न्यायालय ने दोनो मामले जमानत को अस्वीकृत कर दिया.
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