गोड्डा : सदर प्रखंड अंतर्गत मछिया सिमरडा पंचायत के मुखिया संजय झा का वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिया गया है. राज्य पंचायती विभाग के निर्देश पर जिला पंचायती राज कार्यालय ने यह कार्रवाई की.
मुखिया श्री झा पर सिमरडा गांव में मनरेगा के तहत सिंचाई कूप निर्माण में अनियमितता तथा सरकारी राशि के गबन के आरोप में मामला दर्ज है. इसे लेकर विभागीय स्तर पर इसकी कार्रवाई चल रही थी. मामले में मुखिया श्री झा को स्थानीय न्यायालय से जमानत भी लेनी पड़ी थी. जिला पंचायती राज कार्यालय ने इसे लेकर राज्य को पत्रचार किया था. विभाग द्वारा स्थायी तौर पर मुखिया श्री झा क ा वित्तीय प्रभार छीन लिया गया है.
तीन और मुखिया पर गिर सकती है गाज
भ्रष्टाचार के आरोपित तीन अन्य मुखिया पर भी गाज गिरना तय माना जा रहा है. इसमें बेलबड्डा पंचायत की मुखिया सरीता देवी पर इंदिरा आवास लाभुकों के चयन में अनियमितता का आरोप है. इसमें डीसी के रविकुमार के निर्देश पर प्रथम दृष्टया जांच कर वित्तीय अधिकार से वंचित कर मामले से राज पंचायती कार्यालय को अवगत कराया गया है.
मधुरा पंचायत की मुखिया प्रियदर्शिनी देवी पर मनरेगा में मृत मजदूरों के नाम पर मजदूरी की राशि का भुगतान करने का आरोप है. मामले में उच्चस्तरीय जांच के बाद इसका खुलासा किया गया है. आरोपित मुखिया को वित्तीय प्रभार छीनने के अलावा पद से हटाने का अधिकार विभाग के पदधिकारी को है.
तीसरे मामले में महगामा प्रखंड के कोयला पंचायत के मुखिया द्वारा मृत व पारा शिक्षक के नाम पर मजदूरी की राशि का भुगतान क रने के आरोप की जांच की जा रही है. विभाग द्वारा ऐसे सभी दागी मुखिया को अविलंब पद से हटाने सहित वित्तीय प्रभार से वंचित किये जाने का निर्देश दिया गया है.