हत्यारोपित की नियमित जमानत खारिज

Published at :02 Jun 2015 8:44 AM (IST)
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हत्यारोपित की नियमित जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मनोज साह हत्याकांड में जेल में बंद अमरेंद्र कुमार साह की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. सदर प्रखंड के ढोढरी निवासी मनोज साह की हत्या सात अप्रैल 2015 को रात्रि लगभग आठ बजे कौआ नदी में पास गोली मार कर कर दी गयी […]

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गोड्डा कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने मनोज साह हत्याकांड में जेल में बंद अमरेंद्र कुमार साह की नियमित जमानत अरजी खारिज कर दी. सदर प्रखंड के ढोढरी निवासी मनोज साह की हत्या सात अप्रैल 2015 को रात्रि लगभग आठ बजे कौआ नदी में पास गोली मार कर कर दी गयी थी.

मृतक की पत्नी चंचला देवी द्वारा मुफस्सिल थाना में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के अनुसार अमरेंद्र कुमार साह जो ढोढरी का ही रहने वाला है, सुबह मनोज साह को काम पर बुला कर ले गया था. पूर्व में भी वह मनोज साह को काम पर बुला कर ले जाता था. लेकिन घटना के दिन रात्रि में गांव में शोर हुआ कि उसके पति को किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी. पहुंचने पर घटना स्थल पर अपने पति का शव खून से लथपथ पाया. चंचला देवी ने आशंका व्यक्त की है कि अपने सहयोगियों के साथ अमरेंद्र कुमार साह ने ही उसके पति की हत्या कर दी है.

जेल में बंद अमरेंद्र साह की जमानत सीजेएम न्यायालय द्वारा 22/04/15 को ही खारिज किया जा चुका था. सत्र न्यायालय से जमानत पाने के लिए अमरेंद्र कुमार साह ने जमानत आवेदन संख्या 163/15 दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी.

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