गोड्डा कोर्ट : आचार संहिता उल्लंघन के मामले में राजमहल सांसद विजय हांसदा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह के न्यायालय में हाजिर हुए. श्री सिंह के न्यायालय में विजय हांसदा व अशोक कुमार राय का धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया गया.
गौरतलब हो कि 25 नवंबर 2009 को सुंदरपहाड़ी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय के रोजोड़ी बूथ संख्या 45 पर दोनों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम देते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है. उस दिन विधानसभा चुनाव का मतदान हो रहा था. और बरहेट विधानसभा से विजय हांसदा प्रत्याशी थे. पहाड़पुर गांव के सुधांशु प्रसाद लाहा द्वारा मामले को लेकर सुंदरपहाड़ी थाना में प्राथमिकी संख्या 47/09 दर्ज करायी गयी थी.
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार तीन बजे के आस-पास इन लोगों ने सूचक सुधांशु प्रसाद लाहा के साथ मारपीट व गाली गलौज किया. साथ ही पॉकेट से दो सौ रुपया भी छिन लिया. न्यायालय में बयान दर्ज करने के बाद 27 फरवरी को बहस के लिये तिथि निर्धारित की गयी है.