गोड्डा कोर्ट : डीजे प्रथम चंद्रशेखर पांडेय द्वारा फरहाना खातून की ओर से दायर अग्रिम जमानत पर मंगलवार को बहस हुई. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार चौबे व सरकार का पक्ष एपीपी प्रमोद झा ने रखा. न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत पर आदेश कल तीन जुलाई को सुनाया जायेगा. तत्कालीन डीएसइ सह सर्व शिक्षा अभियान अधिकारी के पद पर रहते हुए फरहाना खातून पर सरकारी राशि का दुरुपयोग का आरोप है.
वर्तमान डीएसइ द्वारा उपायुक्त के आदेश पर नगर थाना में कांड संख्या 191/14 दर्ज कराया गया है. जिसमें फरहाना खातून को नामजद किया गया है.