मैनुअल में रोक का प्रावधान नहीं : उत्पाद अधीक्षक

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 04 May 2016 8:04 AM

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गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार गोंड का कहना है कि यदि किसी लाइसेंसी दुकान से शराब खरीदकर कोई व्यक्ति कहीं भी पीता है तो एक्साइज मैनुअल में रोक का कोई प्रावधान नहीं है. कहा कि गिरिडीह नगर पर्षद क्षेत्र में दो ऑन लाइसेंस जारी किये गये हैं, जो कमरे के अंदर बैठाकर शराब पिला […]

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गिरिडीह के उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार गोंड का कहना है कि यदि किसी लाइसेंसी दुकान से शराब खरीदकर कोई व्यक्ति कहीं भी पीता है तो एक्साइज मैनुअल में रोक का कोई प्रावधान नहीं है.
कहा कि गिरिडीह नगर पर्षद क्षेत्र में दो ऑन लाइसेंस जारी किये गये हैं, जो कमरे के अंदर बैठाकर शराब पिला सकते हैं. कहा कि अवैध शराब की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का प्रावधान है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सड़कों के किनारे या प्रतिबंधित स्थल छोड़कर सार्वजनिक स्थल पर शराब पीता है तो उत्पाद अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती.
पब्लिक प्लेस पर शराब पीने की अनुमति नहीं : एसपी
एसपी अखिलेश बी वारियर ने कहा कि पब्लिक प्लेस पर शराब पीना अलाउड नहीं है. शीघ्र ही पुलिस इस मामले में सख्त कदम उठायेगी. शराब पीकर ड्राइविंग करने पर भी रोक है. यदि कोई सार्वजनिक स्थल या सड़कों के किनारे शराब पीते हैं तो उन्हें भी इस बात की इजाजत नहीं दी जायेगी. शराब पीकर गुंडागर्दी करने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं दी जा सकती. श्री वारियर ने कहा कि इस मामले से पुलिस सख्ती से निपटेगी.
सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने-पिलाने पर लगे प्रतिबंध
सबसे ज्यादा परेशानी गांधी चौक के पास स्थित जीवन टॉकीज के बगल में, गिरिडीह बस स्टैंड, पचंबा चौक, शाहाबादी मार्केट के पास और सदर अस्पताल के दक्षिणी छोर पर स्थित शराब की बिक्री केंद्रों से हो रही है. इन इलाकों में खुलेआम सड़कों के किनारे शराब पीने और पिलाने का दौर चलता रहता है.
शहर के लोगों ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है. गिरिडीह चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी एसपी से मुलाकात कर अवैध शराब की बिक्री पर रोक के साथ सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने-पिलाने पर रोक लगाने की मांग की है.
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