10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को सजा

फैसला. बेंगाबाद थाना के खुरचुट्टा में वर्ष 2006 में घटी थी घटना बाइक और रंगीन टीवी के लिए की गयी थी हत्या पिता के बयान पर बेंगाबाद थाना में दर्ज हुआ था मामला गिरिडीह : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को सजा सुनायी है. […]

फैसला. बेंगाबाद थाना के खुरचुट्टा में वर्ष 2006 में घटी थी घटना
बाइक और रंगीन टीवी के लिए की गयी थी हत्या
पिता के बयान पर बेंगाबाद थाना में दर्ज हुआ था मामला
गिरिडीह : जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में सास-ससुर को सजा सुनायी है. मामले में महादेव साव व चंद्रा देवी को भादवि की धारा 306 में तीन-तीन वर्ष व दस हजार जुर्माना व भादवि की धारा 498 में दो-दो वर्ष व पांच-पांच हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह की सजा काटनी होगी.
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. सूचक मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरहमोरिया निवासी लेखो साव के आवेदन पर बेंगाबाद थाना में 24.06.2006 को दहेज हत्या (कांड संख्या 86/6) का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस को दिये आवेदन में लेखो साव ने कहा कि उसने अपनी बेटी पपली की शादी बेंगाबाद थाना अंतर्गत खुरचुट्टा निवासी महेंद्र साव (पिता महादेव साव) के साथ की थी. शादी के बाद से ही बाइक व रंगीन टीवी की मांग पर ससुराल वाले उसे मारपीट व प्रताड़ित करने लगे. 24 जून 2006 को फोन पर सूचना मिली की उसकी बेटी ने फांसी लगाकर जान दे दी है. जब वह घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि उसकी बेटी पर जमीन पर लेटी है और उसके गर्दन में काला दाग तथा हाथ में जख्म का निशान है.
पिता ने पुलिस को बताया कि ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी बेटी की हत्या कर दी है. सत्रवाद संख्या 303/7 में अदालत ने सास-ससुर को दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी महेंद्र देव ने बहस की. बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप कुमार अंबष्ट ने कहा कि अदालत से महादेव साव व चंदा देवी को दस-दस हजार के मुचलके पर औपबंधिक जमानत मिली है. कहा कि शीघ्र ही वे इस मामले में अपील दायर करेंगे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें