गिरिडीह. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रधान सचिव मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग झारखंड रांची के ज्ञापांक 5023 दिनांक 6.11.14 के आलोक में जिला दंडाधिकारी सह डीसी डॉ. मुकेश कुमार वर्मा ने पूरे जिले में 12 दिसंबर के अपराह्न पांच बजे से 14 दिसंबर के अपराह्न पांच बजे तक ड्राई-डे घोषित करने का आदेश जारी किया है.
डीसी ने कहा कि यह आदेश 29 बगोदर, 30 जमुआ, 31 गांडेय, 32 गिरिडीह व 33 डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लागू रहेगा. उक्त अवधि में देशी व विदेशी शराब की सभी दुकानें बंद रहेगी. जिला दंडाधिकारी सह डीसी ने कहा कि उक्त अवधि में किसी होटल, भोजनालय, दुकान में अथवा कि सी लोक या निजी स्थान में मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य कोई पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा. उक्त अवधि में संबंधित लाइसेंसी व व्यक्ति के मादक पदार्थ के भंडारण सीमा में भी उत्पाद नियमों के अधीन कटौती की जायेगी. इस आदेश की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135(ग), (3) एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत दंडित करने की कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने इसकी सूचना विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी तथा अपर समाहर्ता को दे दी है.