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हत्या में तीन को दस वर्ष की सजा
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जमीन को लेकर हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने पांच सौ रुपये का जुर्माना भी किया है. साथ ही धारा 304 व 324 में तीनों को दो-दो […]
गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ध्रुव चंद्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जमीन को लेकर हुई हत्या मामले में तीन लोगों को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने पांच सौ रुपये का जुर्माना भी किया है. साथ ही धारा 304 व 324 में तीनों को दो-दो वर्ष की सजा भी सुनायी. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत कोदईडीह गांव का है. सूचक जट्टू हेंब्रम पिता स्व. गुड़मा हेंब्रम के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 224/07 के तहत 07 जुलाई 2007 को धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 307, 504, 302 भादवि के तहत एक मामला दर्ज किया गया था.
मामले में सूचक जट्टू हेंब्रम ने कहा कि सात जुलाई 2007 को दोपहर दो बजे वह अपने भाई बिशुन हेंब्रम, सोबन हेंब्रम व भतीजा जगदीश हेंब्रम के साथ खेत जोत रहा था. इसी दौरान सोमरा टुडू, अर्जुन लाल टुडू, बाबूलाल टुडू, दर्शन टुडू, दिलीप टुडू, बुधन टुडू, मुनिलाल टुडू, लखन टुडू, नुनूलाल टुडू हाथ में टांगी, रड, लाठी व फरसा लेकर आये और गाली-गलौज करने लगे. जान मारने की नीयत से आरोपियों ने हमलोगों पर फरसा चला दिया जिससे उनका सिर फट गया और अन्य लोग घायल हो गये.
हो-हल्ला सुन जब उसकी पत्नी वहां पर पहुंची तो उस पर भी हमला किया गया. इधर, गंभीर स्थिति को देख जट्टू हेंब्रम को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी. सत्रवाद संख्या 418/08 में अदालत ने धारा 323, 326, 307, 504, 341, 302 में बुधन टुडू, मुनीलाल टुडू व नुनूलाल टुडू को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार शाह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रभात खेतान ने बहस की.
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