मझिआंव(गढ़वा) : बरडीहा प्रखंड के ओबरा गांव में राशन की कालाबाजारी से आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के मुखिया और उप मुखिया को रस्सी बांध कर करीब एक घंटे तक बंधक बनाये रखा. वहीं मौके पर पहुंचे बीडीओ हरिशंकर बारिक व एमओ रविरंजन वर्मा को भी ग्रामीणों ने बंधक बनाये रखा.
एक घंटा बाद एमओ द्वारा लिखित आश्वासन दिये जाने के बाद सभी मुक्त किये गये. ओबरा व सरस्वतिया गांव के जन वितरण प्रणाली (जविप्र) के लाभुकों द्वारा मुख्यमंत्री के यहां 121 नंबर पर शिकायत के बाद एसडीओ अशित किस्पोट्टा ने जांच कर लाभुकों को अनाज दिलाने का आश्वासन दिया था, लेकिन निर्धारित तिथि को राशन डीलर शंभू रजवार ने पत्नी के ईलाज का बहाना बना कर लाभुकों को अनाज नहीं दिया. इसके बाद नौ अक्तूबर को अनाज देने का निर्देश पदाधिकारियों ने डीलर को दिया. शुक्रवार को सुबह 10 बजे सभी लाभुक राशन डीलर शंभू रजवार के बभनी गांव स्थित दुकान पर पहुंचे, तो फिर दुकान बंद थी. इससे ग्रामीण आक्रोशित गये और हंगामा करने लगे.
आक्रोशित लाभुकों ने मौके पर मौजूद मुखिया नंदू राम और उप प्रमुख अरविंद राम को रस्सी बांध कर बंधक बना लिया. सूचना मिलने पर बीडीओ हरिशंकर बारिक एवं एमओ रविरंजन वर्मा व बरडीहा थाना के एसआइ जटाशंकर मौके पर पहुंचे, तो आक्रोशित लोगों ने उन्हें भी बंधक बना लिया. लाभुकों ने कहा कि अधिकारी के निर्देश के बावजूद राशन डीलर अनाज नहीं दे रहा है. इस बार यह फैसला हो जाये कि उन्हें अनाज कब मिलेगा, इसके बाद ही सभी को जाने देंगे. मौके पर पदाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी ग्रामीण उनसे लिखित आश्वासन मांग रहे थे. इसके बाद एमओ रविरंजन वर्मा ने 15 अक्तूबर को राशन वितरण का लिखित आश्वासन दिया.
तब शाम 4.15 बजे सभी को मुक्त किया गया.
बॉक्स्
424 क्विंटल अनाज गबन का आरोपओबरा पंचायत के लाभुकों का आरोप है कि उन्हें डीलर शंभू रजवार द्वारा अगस्त व सितंबर माह का राशन नहीं दिया गया है. लोगों ने राशन डीलर पर राशन का 424 क्विंटन अनाज गबन करने का आरोप लगाया है. इसी मामले में बुधवार को बभनी चौक जाम किया गया था. उस समय बीडीओ ने शुक्रवार को राशन बंटवाने का लिखित आश्वासन दिया था. लेकिन शुक्रवार को फिर से दुकान बंद कर डीलर गायब हो गया था.
डीलर को जेल भेजा जायेगा: बीडीओ इस संबंध में बीडीओ हरिशंकर बारिक ने कहा कि राशन डीलर शंभू रजवार ने चोरी की है. डीलर की दुकान जब्त कर ली गयी है. साथ ही इस मामले में एमओ द्वारा डीलर पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी और वह जेल भेजा जायेगा.