अपीलवाद संख्या 22/2008 व 23/2008 में राजस्व कर्मचारी परमेश्वर राम पर कार्रवाई कर 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था
सरकार के उप सचिव आरआर मिश्र व पलामू आयुक्त के निर्देश की अवहेलना की गयी
गढ़वा : स राजस्व कर्मचारी पर कार्रवाई करने का निर्देश झारखंड सरकार की ओर से दिया गया था, लेकिन उस पर कार्रवाई के बदले प्रोन्नति देते हुए सीआइ बना दिया है. केतार अंचल के राजस्व कर्मचारी परमेश्वर राम को अपर समाहर्ता के कार्यालय के ज्ञापांक 739 व दिनांक 18/09/2014 के तहत प्रोन्नति देते हुए भवनाथपुर अंचल का प्रभारी अंचल निरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है.
जबकि पूर्व में ही राजस्व अपीलवाद संख्या 22/2008-09 व 23/2008-09 में तत्कालीन अपर समाहर्ता धरनीधर झा तथा राजस्व कर्मचारी परमेश्वर राम को दोषी पाया गया था. यह मामला विविधवाद संख्या 250/2006-07 एवं 242/2006-07 से जुड़ा हुआ है. इसमें राजस्व कर्मचारी परमेश्वर राम के दखल कब्जा प्रतिवेदन के आधार पर जमींदारी पट्टे के सत्यता की जांच किये बिना तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने जमाबंदी कायम करने का निर्देश दिया था. इसे जांच के दौरान नियम विरुद्ध बताते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे.
सरकार के तत्कालीन उप सचिव आरआर मिश्र ने अपने पत्रंक 2754, दिनांक 26/08/2013 व पलामू आयुक्त के सचिव के पत्र दिनांक 24/02/2014 के माध्यम से गढ़वा उपायुक्त को आदेश दिया था कि वे 15 दिन के अंदर भूमि सुधार उप समाहर्ता के विरुद्ध प्रपत्र क गठित करें और परमेश्वर राम राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर इसकी सूचना दें.
लेकिन इस आदेश की अवहेलना करते हुए दोनों में से किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं की गयी. भूमि सुधार उपसमाहर्ता धरनीधर झा वर्तमान में गढ़वा जिले में नहीं हैं. वहीं परमेश्वर राम को अंचल निरीक्षक बनाने का आदेश वर्तमान अपर समाहर्ता के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.