जल्द ही शादी-विवाह का लग्न शुरू होनेवाला है़ ऐसे समय में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है़ जिले में कहीं भी यदि बाल विवाह के मामले पाये जाते हैं, तो लड़का या लड़की के माता-पिता के साथ-साथ इसमें शामिल होनेवाले रिश्तेदारों व शादी करानेवालों पर भी कार्रवाई की जायेगी़ उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में अभिभावकों पर दो साल कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि गढ़वा जिलावासी यह तय कर लें कि इस बार के लग्न में एक भी बाल विवाह नहीं हो़ उपायुक्त ने टॉल फ्री नंबर 100 पर कम उम्र में हो रही शादी की सूचना देने की अपील की़ उन्होंने कहा कि लड़का-लड़की या कोई भी अन्य व्यक्ति इसकी सूचना कभी भी दर्ज करा सकता है़ इस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी़ पत्रकार वार्ता में अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, डीआरडीए निदेशक ओनिल ओड़या, जन संपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार आदि उपस्थित थे़