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बाल विवाह पर सख्ती बरती जायेगी

गढ़वा:" गढ़वा जिले का सूचकांक बाल विवाह के मामले में राज्य में दूसरा है़ इसे कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है़ साथ ही सख्ती भी बरती जायेगी़ मंगलवार को उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बाल विवाह किया जाना कानूनी रूप […]

गढ़वा:" गढ़वा जिले का सूचकांक बाल विवाह के मामले में राज्य में दूसरा है़ इसे कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है़ साथ ही सख्ती भी बरती जायेगी़ मंगलवार को उपायुक्त डॉ नेहा अरोड़ा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बाल विवाह किया जाना कानूनी रूप से अवैध है़ साथ ही सामाजिक रूप से भी गलत है़.

जल्द ही शादी-विवाह का लग्न शुरू होनेवाला है़ ऐसे समय में इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है़ जिले में कहीं भी यदि बाल विवाह के मामले पाये जाते हैं, तो लड़का या लड़की के माता-पिता के साथ-साथ इसमें शामिल होनेवाले रिश्तेदारों व शादी करानेवालों पर भी कार्रवाई की जायेगी़ उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में अभिभावकों पर दो साल कारावास एवं एक लाख रूपये जुर्माना का प्रावधान है.

जबकि सम्मिलित होनेवाले लोगों पर भी तीन माह का सजा का प्रावधान है. उपायुक्त ने बताया कि अभिभावक यह ध्यान रखें कि शादी के समय किसी भी हालत में लड़की का उम्र 18 साल और लड़का का उम्र 21 साल से कम न हो़ उपायुक्त ने कहा कि शादी में टेंट लगानेवाले, मिठाईवाले, कार्ड छापनेवाले आदि की भी जिम्मेवारी बनती है कि वे कम उम्र में होनेवाले शादी समारोह में हिस्सा न लें. उपायुक्त ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना पहले पढ़ाई-फिर विदाई के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है़ सही उम्र में शादी करने से शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्युदर में भी कमी आयेगी़.

उन्होंने कहा कि गढ़वा जिलावासी यह तय कर लें कि इस बार के लग्न में एक भी बाल विवाह नहीं हो़ उपायुक्त ने टॉल फ्री नंबर 100 पर कम उम्र में हो रही शादी की सूचना देने की अपील की़ उन्होंने कहा कि लड़का-लड़की या कोई भी अन्य व्यक्ति इसकी सूचना कभी भी दर्ज करा सकता है़ इस पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी़ पत्रकार वार्ता में अनुमंडल पदाधिकारी प्रदीप कुमार, डीआरडीए निदेशक ओनिल ओड़या, जन संपर्क पदाधिकारी अनिल कुमार आदि उपस्थित थे़

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