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बाओ की हत्या में किशुन को उम्रकैद

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बाओ मुर्मू हत्याकांड में किशुन मुर्मू उर्फ परगना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की […]

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने बाओ मुर्मू हत्याकांड में किशुन मुर्मू उर्फ परगना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 201 के तहत पांच साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
मामले में बचाव के अधिवक्ता मोइदुल हक व एपीपी संजय सिन्हा थे.इस संबंध में थाना में कालिआम के किशुन मुर्मू के बयान पर किशुन मुर्मू उर्फ परगना के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 17 मई 2015 को बाओ मुर्मू जंगल में लकड़ी काटने गयी थी. उसी समय किशुन मुर्मू ने उसकी कटारी से काट कर हत्या कर दी. बाओ का शव जंगल में छोड़ कर वह फरार गया था.

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