घाटशिला : घाटशिला के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में सोमवार को गोपालपुर की विवाहिता के पिता बाबूलाल महाकुड़ ने गौतम महाकुड़, शंकर महाकुड़, डोमी बाला महाकुड़, अनंग महाकुड़, दिलीप पात्रो, रीना पात्रो, मझली महाकुड़, आशीष महाकुड़, लक्ष्मी महाकुड़ और गुरु पद महाकुड़ के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायतवाद दर्ज करायी है.
दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि 10 मई 2006 को उसकी शादी हुई. शादी के बाद वह जब ससुराल गयी, तो उसे दहेज में 60 हजार रुपये लाने की बात कही गयी, ताकि मोटरसाइकिल खरीदी जा सके. जब उसने राशि नहीं दी, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा.
शादी में तीन लाख रुपये का सामान दिया गया था. उसे 31 अक्तूबर 2006 को यह धमकी देकर ससुराल से निकाल दिया गया कि दहेज में 60 हजार रुपये दे, नहीं तो वह दूसरी शादी कर लेगा.
उसे और उसके पुत्र को भोजन तथा स्कूल का फीस देने पर मनाही की गयी. एसीजेएम की अदालत में सी-1/200/13 के तहत भादवि की धारा 498 (ए) और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत पति समेत 10 आरोपियों के विरुद्ध शिकायतवाद दर्ज की गयी है.