गर्भवती कर शादी से किया इनकार, सजा छह को

घाटशिला : महिला को गर्भवती कर शादी से इनकार करने के मामले की सुनवाई करते हुए घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सोना प्रधान को भादवि की धारा 417 के तहत दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 6 दिसंबर तय हुई […]
घाटशिला : महिला को गर्भवती कर शादी से इनकार करने के मामले की सुनवाई करते हुए घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सोना प्रधान को भादवि की धारा 417 के तहत दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 6 दिसंबर तय हुई है. इस संबंध में बहरागोड़ा थाना में कांड संख्या 69/15, दिनांक 27 सितंबर 2015, भादवि की धारा 493 और 506 के तहत सोना प्रधान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी में महिला ने बताया कि उसकी शादी आठ वर्ष पूर्व हुई थी. छह पूर्व उसके पति ने उसे छोड़ दिया. वह मजदूरी कर घर चलाती है. सोना प्रधान से उसकी मुलाकात हुई.
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