दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने किया दोषी करार
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जमानत रद्द कर लिया हिरासत में
दुष्कर्म के आरोपित को अदालत ने किया दोषी करार दुमका कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवान अहमद के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया है. आरोपित जामा थाना क्षेत्र के सिमरा का पृथ्वीचंद्र लायक है. उसे दोषी पाते […]
दुमका कोर्ट : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रिजवान अहमद के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया है. आरोपित जामा थाना क्षेत्र के सिमरा का पृथ्वीचंद्र लायक है. उसे दोषी पाते हुए उसकी जमानत रद्द कर दी गयी तथा उसे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया. उसे भादवि की धारा 366 ए और एसटीएससी एक्ट के तहत दोषी नहीं पाते हुए इस आरोप से आरोपमुक्त कर दिया गया. जामा थाना अंतर्गत सिमरा की पंद्रह साल की एक किशोरी ने दुष्कर्म के मामले को लेकर जामा थाना कांड संख्या 02/2007 की धारा 376 एवं 366 ए एवं एससीएसटी एक्ट के तहत प्राथिमकी दर्ज करायी थी.
आरोप था कि 2 जनवरी 2007 को पीड़िता अपने घर के समीप चापानल में पानी लेने गयी थी, उसी समय पृथ्वीचंद वहां पहुंचा गौर गमछा बांध कर ले जाने लगा. हल्ला करने पर जान से मारने की धमकी दी तथा चुप करा दिया. महुलबना संताल टोला में सड़क किनारे बने अर्द्धनिर्मित मकान में ले जाकर रात में दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया और सुबह होने पर पिपरा गांव में अरहर के खेत में छोड़ दिया. सुबह पीड़िता मौसी के घर गयी और सारी घटना की जानकारी दी. ट्रायल के दौरान मामले में सात गवाहों का न्यायालय में परीक्षण हुआ. पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए शनिवार को आरोपित को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया. 25 जुलाई को न्यायालय सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनायेगी.
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