चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला
दुमका कोर्ट : विधानसभा चुनाव 2009 में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जरमुंडी से निर्दलीय विधायक हरिनारायण राय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश हुए.
न्यायालय में उनके साथ-साथ मामले के अन्य अभियुक्तों द्वारा अभियोजन का सारांश सुनाया जाना था, लेकिन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अवकाश में की वजह से सुनवाई की अगली तारीख 4 फरवरी 2014 मुकर्रर कर दी गयी. 29 अक्तूबर 2009 को न्यायिक हिरासत में एंबुलेंस से विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने नामांकन स्थल अनुमंडल कार्यालय पहुंचे थे.
समर्थक धारा 144 का उल्लंघन करने लगे. रोकने के बावजूद श्री राय ने वहां प्रेस कांफ्रेंस किया. हाथ हिलाकर उन्होंने समर्थकों का अभिनंदन किया तो समर्थक बैरिकेटिंग तोड़कर कार्यालय के नजदीक चले गये. आरोप था कि गाड़ी में बैठने के लिए जब उनसे कहा गया, तो उन्होंने धमकाया. जिससे समर्थक प्रशासनिक व पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की करने लगे थे.
मामले में तत्कालीन पुलिस निरीक्षक बीएन सिंह ने नगर थाना में भादवि की दफा 186, 188, 153,143 एवं पुलिस एक्ट की धारा 32 एवं धारा 123 (2) आरपी एक्ट के तहत हरिनारायण राय, देवनारायण राय, अजय झा, विश्वनाथ राय, नंदन राय, अनूप मंडल, कुंदन लाहा, मंटू लाहा, दीपक राय, संजय राय के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी.